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: दो अलग अलग मामलों में नाबालिग के साथ बलात्‍कार के आरोपियो को सजा

Aditi News Team

Wed, Dec 4, 2024
दो अलग अलग मामलों में नाबालिग के साथ बलात्‍कार के आरोपियो को सजा नरसिंहपुर । चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो एक्‍ट) नरसिंहपुर श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्‍यायालय द्वारा आरोपी दामोदर उर्फ दम्मू ठाकुर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम चिरचिटा (नारायणपुर), थाना देवरी जिला सागर को धारा-366क भा.द.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 500/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा-376(3) भा.दं.सं. में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000/- रूपये अर्थदंड तथा धारा-5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जिला मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री के पिता द्वारा दिनांक 24.3.2024 को थाना करेली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्‍यायालय में शासन की ओर से मामले में पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनाली तिवारी द्वारा की गई ।अभियोजन के द्वारा साक्षियों का परीक्षण कराया गया तत्‍पश्‍चात मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए । सहमत होकर न्यायालय ने सजा सुनाई। नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास नरसिंहपुर । न्‍यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्‍यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के प्रकरण में आरोपी अरबिंद घोषी आ. उत्‍तम घोषी आयु 27 वर्ष, निवासी ग्राम - कुकवारा, थाना तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर म.प्र. को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा- 3/4 की उपधारा (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- जुर्माना तथा भादवि की धारा- 366 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- जुर्माना सें दंडित किया गया। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनांक 05.01.2023 को अभियोक्त्री ने आरक्षी केंद्र तेंदूखेडा में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि घटना दिनांक 3.0l1.2023 को रात्रि करीब 11:30 की है। अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत किए गए साक्षी जिसमें अभियोक्‍त्री एवं उसके माता-पिता की साक्ष्‍य को महत्‍वपूर्ण एवं विश्‍वसनीय मानते हुये एवं चिकित्‍सक द्वारा न्‍यायालय में दिये गये साक्ष्‍य को दृष्टिगत रखते हुए तथा चिकित्‍सीय साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्‍य के समर्थन में आई हुई डी.एन.ए. रिपोर्ट को निश्चियात्‍मक साक्ष्‍य मानते हुये आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त सजा सें दंडित किया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्‍त प्रकरण मे पैरवी की गई।

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