Tuesday 30th of June 2026

ब्रेकिंग

ग्राम भीखाखेड़ा प्रतापपुर नुंजी निपनिया खम्परिया माइनिंग नहर‌ के रोड पर

छीनी हुई 06 नग झुमकी तथा घटना में प्रयुक्त चुराई मोटर सायकिल कीमती 8 लाख रूपये की जप्त

नरसिंहपुर पूर्व विधायक सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आदतन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग़ की

सिविल सर्जन ने की सहयोग की अपील

हत्या या आत्महत्या गहराया रहस्य ? निर्भीक पत्रकार नितिन जैन का शव बरमान के जंगलों में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप

: मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को होगा मतदान

Aditi News Team

Mon, Oct 9, 2023
निर्वाचन की घोषणा के साथ ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से होगा पालन - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कहा है कि मध्यप्रदेश में आज से निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 17 नवम्बर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसम्बर को होगी। निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। आवेदनों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवम्बर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित है। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। थर्ड जेंडर मतदाता एक हजार 373 है। प्रदेश में 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16 हजार 763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47 हजार 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मदान केंद्र पर शौचालय, रेंप, व्हील चेयर, पानी, हेल्पडेस्क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वरिष्ठ नागरिक एवं (पीडब्ल्यूडी) दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा (पोस्टल बेलेट) दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन सदन में आज से ही राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/ सार्वजनिक/ निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। टीमों का गठन किया जाकर अंतरराज्यीय नाकों, प्रदेश में अवैध शराब, नगद राशि आदि पर निगरानी रखी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित C Vigal ऐप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रेक्षकगण संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे, जिनमें सामान्य प्रेक्षक, पुलिस और व्यय प्रेक्षक निरंतर निर्वाचन प्रक्रिया को देखेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

Tags :

जरूरी खबरें