: नरसिंहपुर,अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर श्री उमेश जोगा द्वारा जिले में अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश
Aditi News Team
Wed, Aug 23, 2023
रिपोर्टर संदीप राजपूत नरसिंहपुर
नरसिंहपुर,अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर श्री उमेश जोगा द्वारा जिले में अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार एवं जिले के समस्त अधिकारी रहे बैठक में मौजूद।
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आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर श्री उमेश जोगा द्वारा आज दिनांक 23.08.2023 को पुलिस कंट्रोल रूम नरसिंहपुर में अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गयी। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार एवं सभी अनुभागों के एसडीओपी, थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी, रक्षित निरीक्षक एवं सभी शाखा प्रभारी उपस्थित हुये।
अपराध नियंत्रण को लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करें:- समीक्षा बैठक के दौरान अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर द्वारा जिले में अवैध शराब का अवैध परिवहन, विक्रय, अवैध मादक पदार्थ का विक्रय, सट्टा, जुआ एवं रेत माफियाओं एवं समस्त प्रकार के माफियाओं पर सख्ती बरतते हुये क्षेत्र में अवैध कारोबार का पूर्णतः प्रतिबंधित करने हेतु जिले के सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों को सख्ती से निर्देशित किया गया हैसाथ ही थाना स्तर पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण कर शिकायत कर्ता को संतुष्ट किया जावे एवं अनावश्यक आजमनों की शिकायतों को लंबित न रखा जावे तथा जिला एवं अनुभाग स्तर पर शिविर का आयोजन कर पीडित व्यक्तियों की शिकायत प्राप्त कर उनका त्वरित निराकरण किया जावे।
महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं रिपोर्ट आने पर त्वरित कार्यवाही की जावे:-महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कदम उठाने हेतु दिशा निर्देश देते हुए यह भी कहा गया कि यदि किसी भी महिला संबंधी अपराध की रिपोर्ट आती है तो तत्परता पूर्वक वैधानिक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जावे।
आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश :- आगामी विधानसभा चुनाव-2023 को दृष्टिगत रखते हुए तैयारियों की समीक्षा करते हुए अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर द्वारा चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए साथ ही यह भी कहा गया कि असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावे एवं माईनर एक्ट के तहत कार्यवाही एवं स्थायी वारंटों की तामीली अधिक से अधिक किया जाना सुनिश्चित करें।
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