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: नरसिंहपुर,अपर कलेक्टर द्वारा मूक व श्रवण बधिर नवदंपत्ति को विवाह अनुष्ठापन प्रमाण पत्र प्रदत्त<br>

Aditi News Team

Tue, Nov 16, 2021

नरसिंहपुर। अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी मनोज ठाकुर ने मूक एवं श्रवण बधिर नवदंपत्ति कपिल सोनानिया और दीपाली कौरव को विवाह अनुष्ठापन प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने नवदंपत्ति को दांपत्य जीवन के लिए शुभकामनायें दी। नवदंपति ने एक दूसरे का मुहं मीठा कर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प अपर कलेक्टर के समक्ष लिया। इस सरकारी शादी ने जातपात के बंधनों को तोड़कर विवाह के बढ़ते खर्च को कम कर सादगी से विवाह कराने का संदेश भी दिया। विवाह प्रमाण पत्र विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत जारी किया गया।
         उल्लेखनीय है कि आवेदक कपिल सोनानिया आत्मज विष्णु प्रसाद सोनानिया निवासी अरानियाकलां तहसील कालापीपल जिला शाजापुर और आवेदिका दीपाली कौरव आत्मजा श्रवणकुमार कौरव निवासी ग्राम बरेली पोस्ट बरहटा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर ने अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। संबंधित विवाह अधिकारी एवं तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद आवेदक व गवाहों के कथन लेने के पश्चात विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष उक्त विवाह सम्पन्न हुआ।
         गौरतलब है कि विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम 1954 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित होकर कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन में प्रथम तल पर कक्ष क्रमांक 68 में निर्धारित प्रारूप की 5 प्रतियों में अपना आवेदन दे सकते हैं। साथ में वांछित दस्तावेज व पासपोर्ट साइज की फोटो भी देना होंगी।
         विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों व शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप विवाह के लिये आवेदक की उम्र 21 वर्ष एवं आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है, इनके बीच प्रतिषिद्ध श्रेणी की नातेदारी नहीं होना चाहिये। आवेदक या आवेदिका में से किसी एक पक्ष को नरसिंहपुर जिले का मूल निवासी होना जरूरी है।

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