: मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान
Sun, Nov 6, 2022
राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल रविंद्र भवन में आयोजित होगा मुख्य अतिथि गवर्नर मध्यप्रदेश श्री मंगूभाई पटेल होंगे राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 7 नवंबर सोमवार को सायं 6.30 बजे, रविन्द्र भवन, भोपाल में किया आयोजन जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कार्यक्रम को यूट्यूब, फेसबुक पर लाइव भी देखा जा सकेगा, प्रदेश के सभी जिलों में प्रसारण लाइव वेबकास्ट से किया जाएगा।प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 7 नवंबर को सायं 6 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का निर्धारण जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री के परामर्श से किया जाएगा। सर्वप्रथम सायं 6 बजे से भाषण, उद्बोधन होगा। प्रत्येक जिला सायं 6.30 बजे से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण सुनिश्चित करें। राज्य स्तरीय कार्यक्रम समाप्त होने पर प्रत्येक जिला डीलिंक होकर जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न करें।
: पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों – ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ (प्रत्येक में एक-एक सीट पर) तथा उत्तर प्रदेश के एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव का कार्यक्रम
Sat, Nov 5, 2022
आयोग ने निम्नलिखित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुई रिक्तियों को भरने के लिये उपचुनाव कराये जाने का निर्णय किया हैःक्रम संख्याराज्य का नामसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम1.उत्तर प्रदेश21- मैनपुरी (पीसी)क्रम संख्याराज्य का नामविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नामओडिशा01- पदमपुरराजस्थान21- सरदारशहरबिहार93- कुरहानीछत्तीसगढ़80- भानुप्रतापपुर (एसटी)उत्तरप्रदेश37- रामपुरउपचुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार हैःविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का कार्यक्रमचुनाव गतिविधियांकार्यक्रमगजट अधिसूचना जारी होने की तिथि10 नवंबर, 2022 (गुरुवार)नामांकन करने की अंतिम तिथि17 नवंबर, 2022 (गुरुवार)नामांकन पत्रों की जांच की तिथि18 नवंबर, 2022 (शुक्रवार)प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि21 नवंबर, 2022 (सोमवार)मतदान की तिथिपांच दिसंबर, 2022 (सोमवार)मतगणना की तिथिआठ दिसंबर, 2022 (गुरुवार)तिथि, जिसके पहले चुनाव सम्पन्न हो जाये10 दिसंबर, 2022 (शनिवार)मतदाता सूचीउपरोक्त संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची पात्रता तिथि एक जनवरी, 2022 को निर्धारित करते हुये पांच जनवरी, 2022 को प्रकाशित कर दी गई थी। इन चुनावों के लिये नामांकन करने की अंतिम तिथि के मद्देनजर अद्यतन की गई।इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैटआयोग ने निर्णय किया है कि इन उपचुनावों के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जायेगा। ईवीएम और वीवीपैट की समुचित संख्या उपलब्ध कराई गई है तथा इन मशीनों की सहायता से निर्बाध मतदान सुनिश्चित करने के सभी कदम उठाये गये हैं।मतदाताओं की पहचानचुनाव फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। बहरहाल, नीचे दिये गये किसी भी पहचान दस्तावेज को मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता हैःआधार कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड,बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक,श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंसपैन कार्डएनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी कार्डभारतीय पासपोर्टफोटो लगा पेंशन दस्तावेजकेंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो लगा सेवा पहचान-पत्र, तथासांसदों/विधानसभाओं/विधान परिषदों के सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान-पत्रसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र।आदर्श आचार संहिताआदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से उन जिलों में लागू हो जायेगी, जहां पूरे जिले में या किसी संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है। यह उस आंशिक संशोधन के अधीन है, जिसे आयोग ने अपने निर्देश सं. 437/6/1एनएसटी/2016-सीसीएस, तिथि 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत जारी किया है।आपराधिक पृष्ठिभूमि के बारे में सूचनाआपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के लिये जरूरी है कि वे इस सम्बंध में अखबारों में सूचना प्रकाशित करें और टेलीविजन चैनलों के जरिये यह जानकारी दें। यह जानकारी प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर दी जानी है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को उतारने वाले राजनीतिक दल को भी अपने प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देनी होगी। यह जानकारी तीन अवसरों पर वेबसाइट, समाचारपत्र और टेलीविजन चैनलों के जरिये दी जानी है।आयोग ने अपने प्रपत्र सं. 3/4/2019/एसडीआर/वॉल. IV तिथि 16 सितंबर, 2020 द्वारा निर्देशित किया है कि समय का निर्धारण तीन कालखंडों के आधार पर किया जायेगा, ताकि मतदाताओं के पास ऐसे प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि को जानने का पर्याप्त समय रहेःनाम वापस लेने के पहले चार दिनों के भीतर।अगले पांचवें-आठवें दिन।नौवें दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान के पूर्व के दूसरे दिन तक)(उदाहरणः यदि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि महीने का दसवां दिन है और मतदान महीने के 24वें दिन होना है, तो इस घोषणा के प्रकाशन का पहला कालखंड उस महीने के 11वें और 14वें दिन के बीच होगा। दूसरा और तीसरा कालखंड क्रमशः महीने के 15वें और 18वें तथा 19वें और 20वें दिन के बीच होगा।)यह जानकारी देना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका (सी) सं. 784/2015 (लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार एवं अन्य) तथा याचिका (दीवानी) सं. 536/2011 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) पर दिये गये फैसलों के आधार पर बाध्यकारी है।यह सूचना ऐप ‘नो यूअर कैंडिडेट’ पर भी उपलब्ध रहेगी।उपचुनाव के दौरान कोविड सम्बंधी प्रबंधदेशभर में कोविड सम्बंधी परिस्थितियों में सुधार को देखते हुये तथा एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा डीएम अधिनियम के तहत नियंत्रकारी उपायों को वापस लेने के मद्देनजर, यह तय किया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सलाह का पालन किया जायेगा। उपचुनाव की प्रक्रिया के दौरान, पांच सूत्री रणनीति पर अमल किया जायेगा, यानी टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन। जिला प्रशासन को कोविड की स्थिति की कड़ी निगरानी करनी होगी तथा आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक नियमों के तहत कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कराना होगा।