: गाडरवारा,निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित
Sat, Jul 9, 2022
निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजितगाडरवारा। गत दिवस स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार क्षेत्र के चीचली ब्लॉक अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल कान्हरगांव मे सीसीएलई गति विधि के क्रियान्वन के अंतर्गत जुलाई माह के द्वितीय शनिवार में कक्षा नवमी और दसवीं में निबंध एवं वाद - विवाद की गतिविधि आयोजित की गई जिसमे सभी छात्र व छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर प्राचार्य ए के रघुवंशी सहित स्कूल स्टाफ के समस्त सदस्य एवं छात्र छात्राएँ मौजूद रहे
: गाडरवारा,सूखाखैरी में दिलाई गई छात्र छात्राओं को शपथ
Sat, Jul 9, 2022
सूखाखैरी में दिलाई गई छात्र छात्राओं को शपथगाडरवारा। गत दिवस हरियाली उत्सव के अवसर पर चीचली ब्लॉक अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सूखाखेरी में हरियाली को बढ़ावा देने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने के उद्देश्य हेतु बच्चों को शपथ दिलाई गई । इस मौके पर संस्था प्राचार्य महेंद्र कौरव के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया एवं सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया । इस अवसर पर श्रीमती विनीता मेहरा( विज्ञान शिक्षिका) , नितेन्द्र प्रताप सिंह राजगोंड (खेल प्रभारी ) , दिलीप सिंह राजगोंड , रेनू राठौर , गोकल प्रसाद वर्मा , बृजेश लोहार, महेश वर्मा आदि उपस्थित रहे ।।
: पापरा के प्राथमिक शिक्षक को डीईओ ने किया निलंबित सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायत के आधार पर हुई कार्यवाही
Sat, Jul 9, 2022
पापरा के प्राथमिक शिक्षक को डीईओ ने किया निलंबितसोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायत के आधार पर हुई कार्यवाही।गाडरवारा। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती जे एस विल्सन ने सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायत के आधार पर क्षेत्र के चीचली ब्लॉक अंतर्गत शासकीय कन्या हाई स्कूल चीचली संकुल की शासकीय प्राथमिक शाला पीपरा के प्राथमिक शिक्षक राजेश शर्मा को निलंबित कर उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय चीचली नियत किया है। डीईओ कार्यालय से जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि सोशल मीडिया पर शिकायत प्राप्त हुई है कि पापरा की शासकीय प्राथमिक शाला के प्राथमिक शिक्षक राजेश शर्मा नियमित स्कूल नही आते जिसके चलते विद्यालय नही खुलता। प्राप्त शिकायत के संबंध में चीचली बीईओ द्वारा पंचनामा तैयार किया गया जिसमें प्राथमिक शिक्षक राजेश शर्मा प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए । श्री शर्मा को मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है।