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: नरसिंहपुर,निर्वाचन में लापरवाही करने पर निलंबन

Aditi News Team

Fri, Apr 26, 2024
निर्वाचन में लापरवाही करने पर निलंबन नरसिंहपुर,।जिले के ग्राम तूमड़ा में मतदान केन्द्र क्रमांक 8 के मतदान दल के मतदान अधिकारी क्रमांक एक प्राथमिक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय चांवरपाठा श्री राजेन्द्र सिंह पटैल शराब के नशे में पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने श्री पटैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गाडरवारा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।   यह आदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल पाये जाने और मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम के प्रावधानों के अनुसार यह निलंबन आदेश जारी किया गया है।   उल्लेखनीय है कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी संसदीय क्षेत्र 17 होशंगाबाद के अंतर्गत आने वाली जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 121- गाडरवारा ने प्रतिवेदन देते हुए बताया‍ कि निर्वाचन कार्य सम्पादन किये जाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी/ मतदान अधिकारी रूप में लगाई गई थी। तहसीलदार व थाना प्रभारी सांईखेड़ा व सेक्टर अधिकारी के संयुक्त भ्रमण के दौरान ग्राम तूमड़ा के मतदान केन्द्र क्रमांक 8 में मतदान दल के मतदान अधिकारी क्रमांक एक प्राथमिक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय चांवरपाठा श्री राजेन्द्र पटैल शराब के नशे में पाये गये। उनसे पूछताछ एवं बैग की तलाशी लेने पर एक शराब की बोतल पाई गई। सेक्टर तूमड़ा डॉ. संजय माझी, सहायक सेक्टर डॉ. श्रेया दुबे, पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्रमांक 8 एवं माइक्रो आब्जर्वर के प्रतिवेदन व पंचनामा के आधार पर निलंबन के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री पटैल का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।  

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