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: नरसिंहपुर,मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने पर 12 शासकीय सेवकों व 3 संविदा कर्मियों को कारण बताओ नोटिस

Aditi News Team

Sat, Jun 18, 2022
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022” मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने पर 12 शासकीय सेवकों व 3 संविदा कर्मियों को कारण बताओ नोटिस नरसिंहपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022 के अंतर्गत मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक कुमार वैद्य ने 12 शासकीय सेवकों और 3 संविदा कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 जून को प्रात: 10 बजे से दोपहर दो बजे तक आयोजित किया गया था। निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के इस कृत्य को मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल मानते हुए ये कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। इस सिलसिले में जिन शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं, उनमें सहायक ग्रेड- 3 शाउमावि श्रीनगर श्री अभिषेक भरोसे, एसबीआई करेली के विशेष सहायक श्री प्रकाश झारिया, शासकीय हाई स्कूल चीचली के सहायक शिक्षक श्री विनोद कुमार सेन, समयपाल लोनिवि श्री राजू लोचन तिवारी, सहायक विकासखंड प्रबंधक जनपद पंचायत सांईखेड़ा श्री अजय चौबे, भृत्य बरगी श्री सुरेश कुमार मेहतर, समयपाल लोनिवि श्री दीपक पाल, क्लर्क जनपद पंचायत करेली श्री शशिधरन नैर, पीएचसी नरसिंहपुर की डॉ. अपूर्वा कठल, वरिष्ठ सहायक एसबीआई चीचली श्री संतोष कुमार राय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करेली के श्री राकेश वर्मा और प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा. शाला बम्हौरी श्री तोड़ल सिंह विश्वकर्मा के नाम शामिल हैं। साथ ही जिन संविदा कर्मियों को कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं, उनमें संविदा फार्मासिस्ट बरमान श्री राजीव शुक्ला, एमओ संविदा पीएचसी नरसिंहपुर श्री अभिजीत कटारे और एमओ संविदा जिला चिकित्सालय डॉ. हिमांशु पठारिया के नाम शामिल हैं। उक्त शासकीय सेवकों को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022 के मद्देनजर मतदान दल में पी- 1, पी- 2, पी- 3 के रूप में नियुक्त किया गया था। इन शासकीय सेवकों को लौटती डाक से कारण बताओ नोटिस का जबाव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। जबाव नहीं देने या समाधान कारक जबाव प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित के‍ विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह कार्रवाई मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत की जायेगी।

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