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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण म०प्र० जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

: जबलपुर- माननीय हाईकोर्ट न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता नरसिंहपुर से पत्रकार अभय बानगात्री व कौशल की याचिका स्वीकार कर ली गई है। 

Aditi News Team

Sun, Oct 6, 2024
जबलपुर- माननीय हाईकोर्ट न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता नरसिंहपुर से पत्रकार अभय बानगात्री व कौशल की याचिका स्वीकार कर ली गई है।  हमारे देश तिरंगे की खातिर एक तरफ लाखों देशप्रेमी शहीद हुए और ये मध्यप्रदेश के शिक्षा, परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह हैं जिनके द्वारा खुलेआम तिरंगे का अपमान किया गया और इनके अन्य सहयोगियों द्वारा भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया इस पर विधि सम्मत कानून के तहत कार्यवाही जरूर होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिनांक 11.08. 2024 को कृषि उपज मंडी गाडरवारा से चीचली तक निकाली गई तिरंगा यात्रा रैली में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का कई प्रकार से अपमान हुआ है अधिनियम के अनुसार आप तिरंगे को वाहन के बोनट पर नहीं लगा सकते, कमर के नीचे नहीं झुका सकते, मोड़ कर नहीं प्रदर्शन कर सकते। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिनांक 11.08.2024 को कृषि उपज मंडी गाडरवारा से चीचली तक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई थी। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जिस वाहन पर सवार होकर रैली का नेतृत्व कर रहे थे उस वाहन के हुड/बोनट को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से ढका हुआ था। उक्त वाहन पर तिरंगे को अन्य जगह भी अपमानजनक तरीके से लगाया गया था तथा मंत्री व अन्य लोगों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का कई तरीके से अपमान किया जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का घोर अपमान है तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय झण्डा संहिता 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 का उल्लंघन एवं दण्डनीय है। अभय वनगात्री ने कहा कि मंत्री राव उदय प्रताप सिंह द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर रहते हुये इस प्रकार का कृत्य करना घोर निंदनीय व अशोभनीय है तथा देश की आम जनता की राष्ट्र के प्रति भावनाओं को आहत करने वाला है। अतः राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करने पर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह व अन्य लोगों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते हुये कानूनी कार्यवाही की जाये। एक महीने से ज्यादा समय व्यतीत होने के उपरांत सामाजिक कार्यकर्ता अभय बानगात्री ने हाईकोर्ट की शरण ली जहाँ याचिका स्वीकार करते हुए अब राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में माननीय न्यायालय में सुनवाई होगी। वंही देशभक्त लोगों का साफ कहना है की कानून सभी के लिए बराबर है और बात जब भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की हो तो चाहे  फिर वो कोई भी हो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होना चाहिए ।

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