: मंदसौर,सीतामऊ टीआई पर फायर करने वाला कुख्यात बदमाश अमजद लाला गिरफ्तार
Tue, Mar 15, 2022
कुख्यात बदमाश अमजद लाला पर 50 हजार रुपये का था इनाम, 200 ग्राम मादक पदार्थ मिला
भीलवाड़ा में सुरबीर सिंह राठौर नाम से आधार कार्ड बनवाया था अमजद लाला ने
मंदसौर। नई आबादी थाने की पुलिस ने बायपास पर एयरपोर्ट के पास से सोमवार रात कुख्यात बदमाश अमजद लाला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 200 ग्राम मादक पदार्थ अल्फाजोलम भी मिला है। अमजद छह साल से फरार था और फरारी के दौरान ही उसने नवंबर 2020 में बेलारी में सीतामऊ थाने के टीआइ अमित सोनी पर फायर किया था।
इसके बाद पुलिस मुख्यालय से उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि फरारी के दौरान अमजद गुजरात के हिम्मत नगर, राजस्थान के भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर रहा। भीलवाड़ा में तो उसने सुरबीरसिंह राठौर नाम से आधाार कार्ड भी बनवा लिया था।
वह मंदसौर में किसी को अल्प्राजोलम देने आया था और पुलिस ने उसे पक़ड़ लिया। अमजद पर जान से मारने की कोशिश, अपहरण सहित मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सीतामऊ, मंदसौर, व रतलाम जिले के ताल थाने में 12 प्रकरण दर्ज हैं। अमजद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उज्जैन संभाग स्तर पर भी अलग-अलग टीमें गठित कर रखी थी।
: नरसिंहपुर,आदतन अपराधी शाहरूख खान का जिला बदर
Tue, Mar 15, 2022
नरसिंहपुर
। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली अंतर्गत आजाद वार्ड नरसिंहपुर निवासी शाहरूख खान पिता पप्पू हाजी मोहम्मद शाहिद खान को जिला बदर किया गया है। शाहरूख खान को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने शाहरूख खान को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि शाहरूख खान के विरूद्ध एक राय होकर गंदी गालिया देकर लाठी से मारपीट कर चोट पहुंचाना एवं जान से मारने की धमकी देना, चोरी करना, नाबालिग बालिका को बहला- फुसलाकर भगा ले जाना एवं बलात्कार करना, शासकीय कर्मचारी के साथ गाली गलौच एवं शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना, लगातार बार- बार अपराध करने के कारण प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के 8 प्रकरण दर्ज हैं।