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: बाघ को करंट लगाकर शिकार करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

Aditi News Team

Thu, Nov 7, 2024

बाघ को करंट लगाकर शिकार करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) जबलपुर इकाई द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बालाघाट जिले के 2 आरोपी मुन्नालाल धुर्वे एवं तेजराम उइके को वन्य-प्राणी बाघ के अवयवों के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से बाघ के 3 नग दाँत बरामद कर वन अपराध प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की गयी। आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार कर बाघ को करंट लगाकर मारना बताया। उनके द्वारा बताये गये स्थल पर स्थानीय अमले के साथ मौका शिनाख्त में एक गड्ढे से खोदकर बाघ के शरीर की लगभग 98 नग छोटी-बड़ी सभी हड्डिया एवं नाखून को निकाल कर विधिवत जप्त कर विभिन्न फॉरेंसिक लैब भेजा गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी मुन्ना धुर्वे एवं तेजराम उइके द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जबलपुर में जमानत याचिका लगायी गयी। प्रकरण की गंभीरता तथा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा की गयी सटीक विवेचना के आधार पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा 5 नवम्बर को आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गयी। प्रकरण में विवेचना जारी है।

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