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: आदतन अपराधी विष्णु अग्रवाल का जिला बदर

Aditi News Team

Fri, Nov 4, 2022
मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना सुआतला अंतर्गत ग्राम सरसला निवासी विष्णु अग्रवाल पिता हरिचरण अग्रवाल को जिला बदर किया गया है। विष्णु अग्रवाल को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं नर्मदापुरम की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने विष्णु अग्रवाल को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय है कि विष्णु अग्रवाल के विरूद्ध अवैध रूप से शराब रखे मिलना, सिर में लाठी मारना, गालीगलौच, मरपीट एवं जान से मारने की धमकी देना, रास्ता रोककर गंदी गालियां देकर मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने आदि के 13 प्रकरण दर्ज हैं।

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