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: नरसिंहपुर,गांजा रखने के आरोपियों  को 10-10 वर्ष की सजा 

Aditi News Team

Sat, Feb 12, 2022

नरसिंहपुर । विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्री जसवंत यादव के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 7 / 21 में आरोपी मांगीलाल आत्मज गणपत दरोगा, निवासी मिदियान, जिला नागौर राजस्थान तथा वीरमाराम आत्मज गेवरराम जाट निवासी पंचला सिद्धा जिला नागौर राजस्थान को धारा 8/ 20 एनडीपीएस के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का दंडादेश पारित किया । इस मामले में   30-9- 2020 को 17:00 बजे पुलिस थाना स्टेशन गंज को सूचना प्राप्त हुई कि महमदपुर टोल प्लाजा से एक पिक अप वाहन क्रमांक टीएस 08 यूडी 0541 गुजरने वाली है जिसमें गांजा का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर वहां से गुजरने वाले उक्त वाहन को पकड़ा और उसकी तलाशी लेने पर गाड़ी में पीछे तरफ गाड़ी को सुधार कर जो डिक्की बनाई गई थी उस डिक्की में 40 पैकेट गांजा रखा पाया गया जिसका वजन 68 किलोग्राम था। आरोपी गण के विरुद्ध थाना स्टेशन गंज नरसिंहपुर में अपराध क्रमांक 763/ 20 पंजीबद्ध हुआ। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष साथ  8 अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण कराया और अपने तर्क प्रस्तुत किए।

देशबन्धु

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