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: गोटेगांव,मदिरा दुकान द्वारा अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर मदिरा का विक्रय करने पर अनियमितता के चलते मदिरा दुकान का लाइसेंस निलंबित

Aditi News Team

Tue, Sep 5, 2023

कम्पोजिट मदिरा दुकान का लाइसेंस निलंबित

नरसिंहपुर। अनावेदक मुकेश बिलवार लायसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान गोटेगांव द्वारा अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर मदिरा का विक्रय करने की प्रथम बार गंभीर अनियमितता करने पर  एक दिन मंगलवार 5 सितम्बर 2023 को लायसेंस निलंबित किया गया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आबकारी व्यवस्था कंडिका का उल्लघन पाये जाने पर यह आदेश जारी किया है।

      उल्लेखनीय है कि तहसीलदार गोटेगांव एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा गठित दल की मौजूदगी में कम्पोजिट मदिरा दुकान गोटेगांव में मदिरा खरीदने के बाद ग्राहक से खरीदी गई मदिरा के विक्रय मूल्य की जानकारी ली गई। ग्राहक द्वारा बताया कि एक पाव देशी मसाला मदिरा 180 एमएल का क्रय 100 रुपये में किया गया है। वर्तमान में शासन द्वारा देशी मसाला मदिरा का मूल्य 90 रुपये निर्धारित है। उक्त दुकान द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से 10 रुपये अधिक होना पाया गया। जांच दल द्वारा मौके पर अधिक मूल्य पर खरीदी गई मदिरा के संबंध में पंचनामा तैयार कर क्रेता के कथन दर्ज किये गये और उक्त मदिरा दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दैनिक मदिरा आमद/ विक्रय पंजी प्रस्तुत नहीं करने, रेट लिस्ट चस्पा नहीं होने और मदिरा का विक्रय निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक होना पाया गया। इस संबंध में अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत किया गया।

      इस पर जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश जारी किया है।

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