Sunday 20th of September 2026

ब्रेकिंग

नरसिंहपुर पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार कर गांजा एवं वाहन सहित लगभग ₹18 लाख रु का मशरूका जप्त किया

खुले में कचरा फेंकने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर चालानी कार्रवाई

चुराये हुये 13 दुपहिया वाहन एवं झपटे हुये 5 मोबाईल तथा चाकू कीमती लगभग 15 लाख रूपये के जप्त

जो है, जैसा है और जितना है, उसे वैसा ही प्रस्तुत करना सत्य : मुनि श्री समतासागर

छीनी हुई चेन, मंगलसूत्र एवं घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकिल एवं चाकू जप्त

: नर्मदा जयंती पर्व को दृष्टिगत रखते हुये डी.जे./साउंड संचालकों की ली गयी बैठक, दिये गये आवश्यक निर्देश

Aditi News Team

Thu, Feb 15, 2024
नर्मदा जयंती पर्व को दृष्टिगत रखते हुये डी.जे./साउंड संचालकों की ली गयी बैठक, दिये गये आवश्यक निर्देश https://youtu.be/GBV8VgJ8U98?si=YE8KOiItswDO_UiI   आज दिनॉक 14-2-24 को शाम 5 बजे पुलिस कन्ट्रोलरूम जबलपुर में *पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.)* के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) द्वारा सडीएम गोरखपुर श्री पकंज मिश्रा, प्रशिक्षु (भा.पु.से.) श्री आदित्य पटले की उपस्थिति में मॉ नर्मदा जयंती के अवसर पर डीजे/साउड संचालकों की बैॅठक ली गयी। बैठक में सभी को बताया गया कि डी.जे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साउंड सिस्टम की अनुमति प्राप्त करते हुये अनुमति मंे उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही साउड सिस्टम लगायें एवं शर्तो का कडाई से पालन करें। समस्त डीजे/साउंड बाक्स संचालक झांकियों, स्वागत मंचो, जुलूस एंव आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार से 2 से अधिक बॉक्सों का प्रयोग नही करेंगे एवं प्रयोग किये जा रहे स्पीकर बॉक्स 12 इंच व्यास से अधिक के नही होगे तथा उनका वॉल्यूम ज्यादा न रखा जावें, एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही उनका उपयोग किया जावें। बॉक्सों के साथ चोंगों का प्रयोग बिल्कुल भी नही किया जावेगा । जुलूस /चुनरी यात्रा के दौरान वाहन में 2 साउंड बाक्स का ही प्रयोग किया जाये । एैसा किसी भी प्रकार का एनाउसमेंट न किया जावें, न ही एैसे गाने बजाये जायें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हों । डीजे/साउंड बाक्स आयोजकों द्वारा यह एनॉउसंमेट अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए कि, अपने-अपने सामान एवं बच्चो की सुरक्षा दर्शनार्थियों द्वारा स्वंय की जावें, तथा किसी भी संदिग्ध वस्तु को अनावश्यक हाथ न लगायें।   बैंडो के द्वारा धुनों का प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शन करते समय धार्मिक धुने ही बजायें, एैसी धुन न बजायें जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे।   जैसा की आप सभी को मालूम है कि आप सभी के विरूद्ध परिशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है, यदि आपके द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया तो सम्बंधित के विरूद्ध 122 जा.फोै. के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर थाना स्तर पर भण्डारे का आयोजन करने वाले आयोजकों की बैठक ली गयी एवं बताया गया कि भण्डारे का आयोजन एैसे स्थान पर किया जाये जहॉ से यातायात बाधित न हो रहा हो, तथा उस स्थान के आसपास आवश्यकता अनुरूप वाहनो की पार्किग व्यवस्था हो। प्रायः देखा गया है कि रोड किनारे भण्डारा करने से यातायात बाधित होता है जिससे आम नागरिकों को आवागमन मे असुविधा होती है।

Tags :

जरूरी खबरें