Friday 17th of July 2026

ब्रेकिंग

संयुक्त प्रयासों से ही मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव- कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह

एम.आई.एम.टी. स्थापना दिवस समारोह में पद्म श्री विजय दत्त श्रीधर ने साहित्यकार सुशील शर्मा को टी.आर. नेमा साहित्य सम्मान

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं से विद्यार्थियों के सपनों को मिलेगी नई उड़ान- मंत्री उदय प्रताप सिंह

विभिन्न आयामों पर विद्यार्थियों से संवाद करते हुए दिया मार्गदर्शन

किसानो की विभिन्न मांगों को लेकर मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रदेशव्यापी आव्हान पर प्रदेश भर में भूख हड़ताल चालू

: जबलपुर,मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रहवासी इलाके से मोबाईल टाबर हटाने के दिये निर्देश,नियमानुसार 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए

Aditi News Team

Sat, Mar 13, 2021

जबलपुर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि रहवासी इलाके से मोबाइल टावर हटाने की शिकायत पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता ललिता नगर जन कल्याण समिति, कोलार की ओर से अधिवक्ता एसपी मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में मोबाइल टावर की वजह से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यह बात कई शोधों में सामने आ चुकी है। मोबाइल टावर से निकलने वाले घातक किरणें अनिद्रा, त्वचा रोग, जोड़ें में दर्द सहित अन्य परेशानियों की वजह बनती हैं।

इसीलिए रहवासी इलाके में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया गया है। इस सिलसिले में पूर्व में जिम्मेदार अमलों को शिकायतें सौंपी गईं, लेकिन ठोस कार्रवाई नदारद रही। इसीलिए व्यापक जनहित में हाई कोर्ट आना पड़ा। हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि जनहित याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर नियमानुसार 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

Tags :

जरूरी खबरें