: कार्यस्थल पर जा जाकर किया मातृ शक्ति का सम्मान,महिलाएं संस्कृति की मूल आधार - मुकेश बसेड़िया
Sat, Mar 8, 2025
कार्यस्थल पर जा जाकर किया मातृ शक्ति का सम्मान,महिलाएं संस्कृति की मूल आधार - मुकेश बसेड़िया
नगर के वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश बसेड़िया ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व सन्ध्या पर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक कार्यालय से नारी शक्ति के सम्मान का शुभारंभ कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट व सेवा कार्य करने वाली मातृ शक्तियो का सम्मान कार्यस्थल पर जाकर किया जिसमे प्रशासनिक स्तर पर सर्व प्रथम तनुश्री बसेड़िया ने जिला कलेक्टर आई ए एस श्रीमति शीतला पटले का सम्मान किया तदोपरांत पुलिस प्रशासनिक क्षेत्र से पुलिस अधीक्षक आई पी एस मृगाखी डेका , अपर कलेक्टर श्री मति अंजली शाह, संयुक्त कलेक्टर बंदना जाट , कुशल नेतृत्व के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति ज्योति नीलेश काकोडिया , धार्मिक क्षेत्र से प्रोफेसर डॉ स्वाति चाँदोरकर, जनकल्याण के कार्यो के लिए सर्व ब्राह्मण महिला एकता परिषद की जिला अध्यक्ष श्री मति विवेक पांडेय को विशिष्ट प्रतीक चिन्ह, मेडल ,कलम डायरी,के साथ अबला वन रही सबला नामक पुस्तक प्रदान कर कार्यस्थल पर सम्मानित किया इसी क्रम में महिला दिवस पर गाडरवारा में प्रशासनिक क्षेत्र से एस डी एम गाडरवारा श्री मति कलावती ब्यारे ,तहसीलदार प्रियंका नेताम, राजनीतिक क्षेत्र से पूर्व विधायक श्री मति साधना स्थापक ,भूतपूर्व विधायक श्रीमति सुनीता पटेल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमति ऋचा स्थापक, सुश्री अंजू शुक्ला शिक्षा जगत से श्री मति आरती पाठक, चिकित्सा क्षेत्र से डॉ आशा फणसलकर , समाजसेवा में डॉ प्रतिभा देवपुरिया नांदनेर, साहित्य के क्षेत्र में डॉ मंजुला शर्मा आदि मातृ शक्ति का स्वागत भी प्रतीक चिन्ह, मेडल, पुस्तक आदि प्रदान कर किया मुकेश बसेड़िया ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहा देवताओं का निवास होता है इसी मानस भाव से जिले भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली व सेवाभावी महिलाओं का सम्मान दो दिवसीय आयोजन के तहत उनके कार्यस्थल पर जा जाकर किया उपरोक्त सेवा कार्य मे तनुश्री बसेड़िया व नवीन पांडे की गरिमामयी उपस्थिति रहीउल्लेखनीय है कि मुकेश बसेड़िया अनेक वर्षों से बेटियों की शिक्षा व सम्मान के लिए कार्य कर रहे है उन्होंने अनेक बेटियों की शिक्षा में सहयोग कर स्वयं के खर्चे पर पितृ विहीन बेटियों का विवाह भी किया तथा विभिन्न राज्यो में व दुर्गम बनांचल क्षेत्रो में बेटी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए सतत पठन ,लेखन , शिक्षण सामग्री का वितरण करते है
: स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री पहुंचे ग्राम खकरिया
Sat, Mar 8, 2025
स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री पहुंचे ग्राम खकरिया
गाडरवारा l मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का शनिवार को ग्राम खकरिया आगमन हुआ जहां भाजपा नेता मनमोद सिंह गुर्जर के निवास पर पहुंचकर वहां चल रहे नर्मदा पुराण में शामिल हुए तथा गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया l इस दौरान उनके साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष चौगान अशोक भार्गव, रामकुमार पाराशर, अरविंद गुर्जर, केहर कीर, राजकुमार गुर्जर, आमगांव मंडल अध्यक्ष राजेश गुर्जर, जालम सिंह पटेल, सज्जन गुर्जर, पहलवान गुर्जर, कमलेश पटेल, गौतम पटेल, जीवनलाल, महेंद्र सिंह, कैलाश पटेल, देवेंद्र गुर्जर के अलावा अनेकों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे l
: नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास
Sat, Mar 8, 2025
नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास
नरसिंहपुर । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषसिद्ध पाते हुए धारा- 5(n)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं 5000/- जुर्माना तथा धारा 5(l)/6 व धारा 5(m)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में क्रमश: 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व -5000/- - 5000/- का जुर्माना तथा भादवि की धारा 506 (भाग-दो) में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- जुर्माना से दंडित किया गया।जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि पीडित बालिका ने आरक्षी केंद्र गाडरवारा में 6.6.2024 को शिकायत की थी कि करीब दो माह पूर्व अप्रैल में रात्रि करीब 9 बजे पीडित बालिका और उसका भाई खाना खाकर सो गए थे । आरोपी ने उसका मुंह बंद करके जबरदस्ती उसके साथ में बलात्कार किया था। बालिका ने यह भी बताया की आरोपी ने इसके पूर्व कई बार पीडित बालिका के साथ में जबरदस्ती गलत काम किया था। पीडित बालिका की मां का देहांत हो चुका है वह तथा उसका छोटा भाई अपने पिता के साथ रहती है तथा उसकी सौतेली बहिनों की शादी हो चुकी है। पिता द्वारा गलत काम करने के संबंध में पीडित बालिका ने अपनी सौतेली बडी बहन और अन्य लोगो को बताने का कहने पर आरोपी उसके साथ मारपीट करता था और जान से मारने और घर से भगाने की धमकी देता था। दिनांक 5.6.2024 को भी रात्रि करीब 9 बजे पीडित बालिका के पिता ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया है जिस संबंध में उसने अपनी सौतेली बडी बहन को बताया था उनके साथ रिपोर्ट लेख कराने गई।रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र गाडरवारा में अपराध क्रमांक 589/2024 पर संहिता की धारा, 376, 376एबी, 376(2)(एन), 376(2)(च), 323, 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(m), 5(l), 5(n), 6 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के आगामी प्रक्रम पर पीडित बालिका एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आवश्यक अन्वेषण एवं कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षी जिसमें अभियोक्त्री व उसकी सौतेली बडी बहिन की साक्ष्य महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय मानते हुये एवं चिकित्सक द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा चिकित्सीय साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य के समर्थन में आई हुई डी.एन.ए. रिपोर्ट को निश्चियात्मक साक्ष्य मानते हुये आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त सजा सें दंडित किया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी की गई।