: //थाना खजूरी भोपाल//
Mon, Oct 31, 2022
पिता की दरिंदगी की शिकार मासूम की दास्ता माॅ ने पति का दिया साथ थाना खजूरी सडक की विवेचना व पीडिता के कोर्ट मे सांकेतिक बयान पर सुनाई प्राकृतिक जीवन का कारावास की सजा।वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संध्या मिश्रा थाना खजूरी सडक भोपाल की विवेचना के कारण आरोपी को शेष पाकृतिक जीवन का कारावास एवं 1,50,000 रूपए का अर्थ दंड से दंडित किया।घटना का विवरण-थाना खजूरी सडक जिला भोपाल में दिनंाक 01.01.22 को फरियादिया माॅ ने अपनी बेटी जिसकी उम्र 03 वर्ष को थाना आकर रिपोर्ट किया कि मेरी बच्ची के साथ मेरे पति ने गलत काम किया है मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना हजा पर अप. क्र 09/22 धारा 376 (2)(आई), 376(2)(एन), 376एबी भादवि एवं 5एल ,5एम,5एन/6 पाक्सो एक्ट-2012 के तहत अपराध पंजीबंद्व कर तत्काल बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया बाद तत्काल वरिष्ट अधिािकरयो को द्धारा एक टीम गठित कर आरोपी की तलाश कर आरोपी को तत्काल गिरफतार करने मे थाना खजूरी सडक भोपाल को सफलता प्राप्त की।
प्रकरण की फरियादिया माॅ द्वारा माननीय न्यायालय मे कथन लेख करवाये जब मामला कोर्ट मे पहुचा तो बेटी को छोडकर पति के साथ खडी होकर कथन से मुकरते हुए अपने पति को फायदा पहुचाने के नियत से कथन लेख करवाए। बच्ची के मामा और मौसी भी आरोपी के पक्ष मे हो गए पिता ने भी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए तमाम कहानिया गढी विवेचक द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण मे मेडिकल एवं एफएसएल रिपोर्ट जप्त शुदा प्रदर्शो को परीक्षण करवाया जाकर डी.एन.ए. रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय न्यायालय मे कम समय अवधि मे चालान पेश किया गया। दिनांक 02 मार्च 2022 से लगातार 24 पेशियों पर न्यायालय में 13 लोगो के बयान करवाए गए जिसमें 03 साल की मासूम बच्ची के सांकेतिक बयानो व विवेचना मे किए गए दौराने महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए । बच्ची की माॅ, मौसी, मामा, विवेचक संध्या मिश्रा थाना प्रभारी खजूरी सडक भोपाल का पुलिस स्टाफ एवं डाॅक्टर पल्लवी सिंह, डाॅक्टर कृष्णा बाथम के बयानो एवं डी.पी.ओ. की मेहनत व साक्ष्यो के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को शेष प्राक्रतिक जीवन का कारावास एवं 1,50,000 रूपए का अर्थ दंड से दंडित किया।
जिसमे कडी लगन व मेहनत से मामले के विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी संघ्या मिश्रा एवं टीम उनि इंदर सिंह मुझालदा,का.प्र.आर. 37 नरेंद्र सिंह, का.प्र.आर. 382 महेश, आर 2927 जितेन्द्र सिंह, आर 3373 वरूण त्रिपाठी, म.आर. 303 भावना गौर की सराहनीय भूमिका रही।
: सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के तहत कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी
Mon, Oct 31, 2022
थाना प्रभारी चूनाभट्टी द्वारा बरिष्ठ अधिकारियो के निर्देश में चलाये जा रहे आपरेशन प्रहार के तहत आज ड्रामा कैफे पर दो लोगो के विरूद्ध आबकारी एवं तम्बाकू उत्पादन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये अपराध क्रमांक 278/22 36ए आबकारी अधिनियम एवं धारा 20 तम्बाकू उत्पादन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
थाना चूनाभट्टी के अनुसार आज दिनांक 31अक्टूबर 2022 को थाना प्रभारी चूनाभट्टी द्वारा ड्रामा कैफे को स्टाफ के साथ चेक कैफे चाय काॅफी के नाम पर चलता है जिसमें कई लोगो का आना जाना रहता है। उस कैफे की एक टेबल पर हुक्का एवं उसकी सामग्री मिली एवं दूसरी टेबल पर डिस्पोजल, गिलास, शराब, पानी, मिक्स शराब एवं एक खाली बोटल रखी मिली। मौके पर उपस्थित दो व्यक्ति मिले नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम शषांक बकोडिया पिता हरीनारायण बकोडिया उम्र 19 साल नि0 म0नं0 200 सरकारी स्कूल के पास बरखेडी खुर्द नीलबड भोपाल दूसरे ने अपना नाम कृष्णा भाटिया पिता देवा भटिया उम्र 21 साल नि0 म0नं0 47, 123 की लाईन षिवाजी नगर छ‘ नम्बर भोपाल कैफे का संचालन करना बताया। शराब एवं हुक्का पीने वाले का नाम पूछने पर बताया कि ग्राहक थे और वे बीस मिनट पहले जा चुके है। ग्राहक के मांगने पर उनको शराब और तम्बाकूयुक्त हुक्का पीने को दे देते है। इनका कृत्य धारा 36ए आबकारी अधिनियम एवं धारा 20 तम्बाकू उत्पादन अधिनियम का पाया जाने से मौके पर जप्त की गई तथा शराब एवं तम्बाकू हुक्का पिलाने के तलाषी में 1250/- रू0 मिले कि मौके पर नियमानुसार जप्ती तलाषी की कार्यवाही सहायक उप निरीक्षक वीरमणि पाण्डेय द्वारा की गई।इसके अतिरिक्त कैफे में शराब एवं बियर की खाली बोतले तथा तम्बाकू हुक्का पीने में उपयोग आने वाली अन्य सामग्री को बजह सबूत में प्रथक से जप्त की गई जो डिस्पोजल योग्य सामग्री है। ड्रामा कैफे का मालिक शुभम पटेल के बारे में पूछने पर इंदौर जाना बताया है उनकी संलिप्तता असंरक्षण है अथवा नही इसके संबंध में अनुसंधान जारी है। क्षेत्र में कोई भी बिना अनुज्ञा के अवैध शराब एवं हुक्का बार नही चलने दिया जायेगा यदि कोई पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियतानुसार भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के तहत कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी । इसी प्रकार अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति अनुज्ञा में दिये गये उपबंधो का उलंघन करता पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
: कांकेर पुलिस
Mon, Oct 31, 2022
थाना सिकसोड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम कड़में जंगल पहाड़ में पुलिस-नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 02 नक्सली ईनाम 08-08 लाख के मृतश्री सुन्दरराज पी.(भा.पु.से) पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर, श्री बालाजी राव.(भा.पु.से) पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर के मार्गदर्शन, श्री शलभ कुमार सिन्हा (भा.पु.से) पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्देशन में जिले में नक्सल उन्मूलन के तहत नक्सलियों के विरूद्ध लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। दिनांक 30.10.2022 को ग्राम कड़में के पास परतापुर एरिया कमेटी के नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर श्री अमरनाथ सिदार अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अंतागढ़, श्री प्रशांत सिंह पैकरा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भानुप्रतापपुर के पर्वेक्षण में दिनांक 30.10.2022 को रात्रि डीआरजी टीम एवं 81 वीं वाहिनी बीएसएफ की संयुक्त टीम को एरिया डॉमिनेशन/एम्बुश ऑप्स प्लान पर थाना सिकसोड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम कड़में, कठोरी, नवगेल, आलकन्हार की ओर रवाना किया गया था। दिनांक 31.10.2022 के प्रातः लगभग 03ः00 बजे एरिया डॉमिनेशन/एम्बुश ऑप्स प्लान के दौरान थाना सिकसोड़ से लगभग 20 किमी दूर ग्राम कड़में जंगल पहाड़ में घात लगाकर बैठे माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को देखकर जान से मारने एवं हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग किया गया, पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया। माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख जंगल/पहाड़ का आड़ लेकर भाग गये, बाद पुलिस पार्टी द्वारा घटना स्थल का बारीकी से सर्चिंग करने पर घटना स्थल से 02 माओवादियों का शव, 315 बोर रायफल, 08 एम.एम.पिस्टल, वाकीटॉकी सेट, पिठ्ठु, दवाईयां एवं अन्य नक्सल सामग्री बरामद किया गया। मृत माओवादियों की शिनाख्त (01) परतापुर एरिया कमेटी सचिव/डीव्हीसी दर्शन पद्दा उम्र 32 वर्ष, साकिन आमाकल ओरछा ब्लाक जिला नारायणपुर,(02) उत्तर ब्यूरो एक्शन/रेकी टीम कमाण्डर जागेश सलाम उम्र 23 वर्ष निवासी हिरणपाल थाना आमाबेड़ा जिला कांकेर के रूप में की गई है। उक्त माओवादिकयों पर शासन द्वारा 08-08 लाख का ईनाम घोषित है। क्षेत्र में डीआरजी/बीएसएफ बलों का लगातार सर्च अभियान जारी है। पुलिस-माओवादी मुठभेड़ में मारे गये माओवादियों के विरूद्ध विभिन्न थानों में हत्या, लूट, आजगनी जैसे कई संगीन अपराधिक मामले दर्ज हैं। विगत दिनों मेटाबोदली माइंस में वाहनों की आगजनी एवं ग्राम चारगांव में 01 ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने की घटना में भी मृत नक्सलियों की संलिप्तता के संबंध में तस्दीक की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर, पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर एवं पुलिस अधीक्षक कांकेर द्वारा अभियान में शामिल अधिकारी/जवानों का हौसला अफजाई करते हुये नगद ईनाम से पुरस्कृत किया गया।बरामद नक्सली समाग्री की सूची
01. 315 बोर रायफल - 01 नग।
02. 08 एम.एम.पिस्टल - 01 नग।
03. 08 एम.एम. पिस्टल जिंदा राउंड - 02 नग।
04. 315 बोर रायफल जिंदा राउंड -01 नग।
05.08 एम.एम. पिस्टल का खाली खोखा - 01 नग।
06. वाकीटॉकी सेट -01 नग।
07. पिटठु -03 नग।
08. नक्सल वर्दी -04 नग।
09. नगदी रकम -57770 रूपये।
10. दवाईयां एवं अन्य नक्सल सामग्री।